मंडला में महिष्मति घाट में मादक पदार्थ सेवन पर होगी कार्रवाई

महिष्मति घाट में हो रही तैयारी को देखने कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मंगलवार को माहिष्मति घाट (रपटाघाट) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध थाना कोतवाली प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं साथ ही माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में स्थल चिन्हित कर पंचचौकी महाआरती आयोजित करने के लिए मंच बनाने के निर्देश दिए।मंडला में नर्मदा नदी के किनारे स्थित महिष्मति घाट में पंचचौकी महाआरती की तैयारी जोरों पर है यंहा पर तुलसी विवाह (देवउठनी एकादशी) से पंचचौकी महाआरती का शुभारंभ हो रहा है।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में जाने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों को नर्मदा नदी में साबुन से नहीं नहाने और कपड़े नहीं धोने के निर्देश दिए हैं। जिससे नर्मदा नदी का जल साफ व स्वच्छ प्रवाहित होता रहे। अब नर्मदा नदी के माहिष्मति घाट में प्लास्टिक, साबुन और गंदे कपड़े धोने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।इसके लिए माहिष्मति घाट में पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने घाट में रोजाना साफ-सफाई और प्रकाश का प्रबंध करने और अस्त-व्यस्त फैली हुई विद्युत तारों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने को कहा है घाट के आसपास अपूर्ण व अधूरी दीवारों को पूर्ण कर पुताई करने के साथ साथ नर्मदा नदी के तट पर स्थित घास और काई को साफ करने के निर्देश दिए। जल्द ही माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में नामकरण का बोर्ड लगा

महिष्मति घाट : बाल विवाह को लेकर जनजाग्रति अभियान

देवउठनी एकादशी से शादी से लेकर अलग-अलग मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे इसी को ध्यान में रखते हुए संगम महाराजपुर में मड़ई मेला के आयोजन मे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु प्रचार प्रसार किया गया। जिसमें वन स्टॉप सेंटर मण्डला व्दारा आस-पास से आये हुये लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों और उनके उम्र के पहले विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। लोगों को बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है। जिसमें जेल एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

महिष्मति घाट

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