बलात्कार कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

बुधवार को अपर सत्र न्यायालय निवास ने नाबालिग से बलात्कार कर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। दो वर्ष पूर्व मंडला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र में तेरह वर्षीय नाबालिग से बलात्कार कर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था।

मासूम से बलात्कार , हत्या के मामले में आजीवन कारावास

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उइके ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 22 सितंबर.22 को थाना टिकरिया मे रिपोर्ट लिखाई थी कि इसकी लड़की 13 वर्ष 11 माह की है, रोजाना की तरह दिनाक 21.09.22 को सुबह 10.00 बजे हाई स्कूल मझगाव गई थी जो शाम तक घर वापस नहीं आई है। जिसकी आसपास तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान मृतिका की सहेली एवं अन्य साक्षियों के कथनों के आधार पर संदेही अनिल मार्को से पूछताछ किया। जिसमें आरोपी ने बताया कि दिनाक 21.09.22 को स्कूल से छु‌ट्टी के बाद मृतिका और उसकी सहेली को स्कूल से घर छोड़ने का कहकर अपनी मोटर साईकिल में बिठाया और सहेली को उसके घर छोड़कर मृतिका को यहां वहां घुमाने के बाद उसे कोयली पहाड़ी के जंगल ग्राम बरबसपुर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और जब मृतिका उक्त बात घर में बताने के लिए कहने लगी तब आरोपी ने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया और जब यह नहीं मरी तो उसी के दुपटटे से गला घोंटकर मार दिया।

विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य के दौरान साक्ष्यों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार लडिया द्वारा आरोपी को धारा 363, 366 भादवि में 10-10 वर्ष, 376 (क), 376(2) (ड), 376(3) भादंवि में शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास, 384 भादंवि में 10 वर्ष, 302 भादवि में आजीवन कारावास. 201 भादंवि में 07 वर्ष, धारा 5 (आई) सहपठित धारा 6 पॉक्सो में आजीवन कारावास एवं सभी धाराओं में पांच पांच हजार कुल 40000.00 रु० अर्थदंड से दडित किया गया ।न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक चरित्र नहीं बताया गया है अतः यह माना जाएगा कि यह आरोपी का प्रथम अपराध है। परन्तु आरोपी ने एक 13 वर्षीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका को घर छोड़ने के बहाने ले जाकर उसके साथ वीभत्सतापूर्वक बलात्सग किया है और उसके पश्चात् क्रूरतम तरीके से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कारित की गयी है। यदि अभियुक्त के प्रति उदारता बरती गयी तो सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा, समानता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कल्याणकारी योजनायें प्रभावित होंगी और अभिभावकों के मन में अपनी बच्चियों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होगी।

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