तीन सौ रुपए के लिए हत्या मिली आजीवन कारावास की सजा

महज तीन सौ रुपए के लिए विवाद करना और उसके बाद लाठी से मारकर हत्या करने के आरोपी को बुधवार को अपर सत्र न्यायालय निवास ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है

पूरा मामला मंडला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र का है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उइके ने बताया कि 19 नवम्बर को नारायणगंज अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी प्रार्थी संतोष उईके पिता मोतीलाल उइके उम्र 19 वर्ष ग्राम चांटी ने पुलिस को बताया कि आरोपी रतिराम बरकडे ग्राम चांटी ने उसके शर्ट की जेब से तीन सौ रूपए निकलने के बात को लेकर उसके पिता मोतीलाल को जान से मारने की नियत से सिर पर लकड़ी से से मार कर मौके से भाग गया गंभीर रूप से घायल मोतीलाल को नारायणगंज अस्पताल में लाया गया जंहा पर डाक्टर ने मोतीलाल को मृत घोषित कर दिया।

टिकरिया थाना में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया है अपर सत्र न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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