डिंडोरी में नाबालिक को बहला फुसलाकर बलात्कार करने के आरोपी को विशेष न्यायालय ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में आरोपी अंकित उर्फ अकिल पिता चंद्रभान पिण्डरूखी ने नाबालिग को स्कूल छुट्टी के बाद जन्मदिन मनाने के बहाने अपने कमरे में ले गया था और वंहा रात में रोक कर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया
जिसकी शिकायत डिण्डोरी थाना में किया गया शिकायत के पश्चात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 341,342,376, भादवि धारा 3,4 लैंगिक अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया गया उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों बालकों संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी ने आरोपी को धारा 376 भादवि/धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन करावास की सजा और एक हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया
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