कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास की सजा

मंडला जिले के निवास में स्थित अपर सत्र न्यायालय ने एक कलयुगी बेटे को पिता के हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

मीडिया प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला टिकरिया थाना क्षेत्र के सहजनी का है यहां पर रहने वाले मृतक की पत्नी प्रेमवती बाई ने 10 अगस्त 2019 को टिकरिया थाना में सूचना दी थी कि उसका पति अनंतराम लेंटर ढुलाई के काम में गया था रात के आठ बजे के करीब वह नशे की हालत में घर पहुंचा था

घर की चौखट में पैर फंसने से गिर गया पास में मौजूद पलंग का किनारा उसके सिर पर जोर से लगा जिससे वह घायल हो गया बहू और बेटे ने उठाकर उसका प्राथमिक उपचार किया रात होने के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई गाव के कोटवार को सुबह सूचना दी गई।

मृतक की पत्नी की सूचना पर टिकरिया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जिसके बाद आई डाक्टर की रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हत्यात्मक बताया गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संतलाल से पूछताछ करने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया

आरोपी के पास से जप्त दही मथने की लकड़ी पर खून के धब्बे मिले थे आरोपी पर मामला दर्ज करने के बाद अपर सत्र न्यायालय में चालान पेश किया जिसके बाद आए साक्ष्य पर विचार करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और सात हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है।

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