पंडा को बलात्कार मामले में दस साल की सजा

मंडला जिले के निवास अपर सत्र न्यायालय ने झाड़ फूंक करने वाले पंडा को दस वर्ष की सजा सुनाई है मामला बीजाडांडी थाना क्षेत्र का था पंडा पर महिला से बलात्कार करने का आरोप था घटना 2018 में घटित हुई थी बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने सजा सुनाई।

मीडिया प्रभारी अभियोजन मण्डला व्दारा जानकारी दी गई कि बीजाडांडी थाना अंतर्गत आने वाले निवारी माल गांव में दिनांक 2/1/18 को दिन के 11 बजे के करीब आरोपी सुम्मत पिता देवलाल उम्र 41 वर्ष झाड़ फूंक के लिए पीड़ित महिला के घर आया था उसके बाद आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया

जिसकी सूचना बीजाडांडी थाना में 3/2/18 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि महिला की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी उसके पेट में दर्द ,सिर में दर्द होता रहता था जिसके कारण उसकी सास जमुना बाई ने गांव का पांडा सुम्मत बरकडे को झाड़ फूंक करने घर बुलाया था उस समय महिला और इसकी साथ जमुना बाई घर पर थे तब सुम्मत पांडा ने झाड़ फूंक करने के बहाने महिला को घर के कमरे पर ले गया और उसकी सास को बाहर कर दिया।

कुछ झाड फूंक किया तो उसकी आवाज निकलना बंद हो गई जिसके बाद सुम्मत ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया आरोपी ने बलात्कार करते समय उसके सीने को इतनी जोर से दबाया था कि उसका मंगलसूत्र इसके गले के नीचे सीने में गड़ गया था जिससे यह सदमे में आ गई महिला ने रिपोर्ट में बताया कि इसकी आवाज बंद हो गई थी पीड़िता जब सदमे से बाहर आई तब उसने अपनी सास ससुर एवं पति को सुम्मत द्वारा बलात्कार किए जाने की घटना बताई।

विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान न्यायालय में आए साक्ष्यप पर विचार करते हुए अपारशक न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास एवं ₹5000 का अर्थ दण्ड से दंडित किया है।

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