उप डाकपाल को सात वर्ष की सजा

मंडला जिले के निवास में अपर सत्र न्यायालय ने शासकीय राशि मैं गबन करने वाले पोस्ट ऑफिस के सहायक डाकपाल को सात वर्ष थी कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला बीजाडांडी उप डाकघर का है यहां पर पदस्थ रहे डाक सहायक शोभे लाल उईके पर 35946 रूपये को अवैध रूप से उपयोग किया था

पैतीस हजार में पड़ गई सजा

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि आरोपी 1/6/2013 से 22/11/2015 तक डाकघर बीजाडांडी में उप डाकपाल के पद पर पदस्थ था 22/11/15 को पोस्ट आफिस को बंद रखा था जिसकी सूचना सहायक डाक अधिकारी मंडला को प्राप्त हुई थी जिसके बाद सहायक डाक अधिकारी ने एक अन्य डाक सहायक को साथ लेकर डाकघर बीजाडांडी का निरिक्षण किया और पाया कि उप डाकपाल डाकघर से अनुपस्थित रहे थे जिसकी वजह से डाकघर बंद था। एक अन्य कर्मचारी के जरिए आरोपी को बुलाया गया उसके बाद आरोपी डाकघर पहुंचा जिसके बाद डाकघर में दस्तावेज की जांच की गई। जांच में पता चला कि 31/10/2015 से डाक घर के लेखा का हिसाब ही नहीं मिलाया गया है हिसाब करने पर 35946 नगदी कम पाए गए जिसकी रपट गोविंद राम चौधरी सहायक अधिक्षक मण्डला व्दारा बीजाडांडी थाना में कराई गई प्रकरण में विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को धारा 420 भादंवि में 7 वर्ष ,409 भादंवि में 7 वर्ष एवं पांच पांच हजार कुल दस हजार का अर्थ दण्ड लगाया है

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