नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को बीस वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश के मंडला जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष की सजा सुनाई है पूरा मामला निवास थाना क्षेत्र का है यहां पर 22/10/19 को प्रार्थी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के गुम होने की सूचना निवास थाने में दी थी उक्त मामले में श्री मति उज्जवला उइके ने बताया कि गंभीरता से पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू की जिसमें स्कूल के राजिस्टर में दर्ज जन्म की जानकारी की जांच की गई जिससे पता चला कि लड़की नाबालिग है मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के दूसरे दिन ही नाबालिग लड़की और आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया मामले की विवेचना के बाद अपर सत्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय में आए साक्ष्य पर विचार कर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को धारा 363भादवि में सात वर्ष 366 भादवि में सात वर्ष 376/3 भादवि में बीस वर्ष एवं धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम में सात वर्ष की कारावास एवं दस हजार का अर्थदंड लगाया है

अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

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