मंडला जिले के बीजाडांडी थाना अंतर्गत आने वाले उदयपुर के एक ढाबा में हुए बबलू पंडा हत्याकांड मामले में निवास अपर सत्र न्यायालय ने सात आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है दिसम्बर-21 से अपर सत्र न्यायालय में मामला चल रहा था बीते शुक्रवार और शनिवार को आरोपीयों के न आने से मामले का फैसला टल गया था कोर्ट ने दो आरोपीयों के खिलाफ वारंट भी जारी किया था।
बुधवार को आए फैसले में सात आरोपीयों अमित, सौरभ ,बाबा सुखदेव , हिमांशु , आकाश सोनकर, विशाल, रोहित सोनकर को जहां आजीवन कारावास की सजा मिली है तो तीन आरोपी कैलाश यादव, सुमित ,नीरज सोनकर को सभी धाराओं में बरी किया गया हैं। आज फैसला आने से पहले पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी मनेरी चौकी , निवास नगर के बाहर भीखमपुर तिराहे में चेक प्वाइंट बनाया था इसके अलावा तहसील कार्यालय और अपर सत्र न्यायालय में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
बबलू पंडा की ऐसे हुई थी हत्या
12 अगस्त 21 को दशमेश ढावा उदयपुर में रात साढ़े नो बजे बबलू पंडा पर ताबड़तोड़ गोली दाग कर हत्या कर दी गई थी जांच में पता चला कि आकाश सोनकर अमित श्रीवास्तव और मृतक के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी जिसके बाद नौबत गोली चलने तक पहुंच गई मृतक की गाड़ी का चालक संदीप सिंह ठाकुर के व्दारा बीजाडांडी थाना में शिकायत के अनुसार आकाश सोनकर और अमित श्रीवास्तव कृपा और 12 बोर की बंदूक के साथ दाखिल हुए थे और तीन राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी थी इनके साथ अन्य लोग भी चेहरा डाक कर खड़े थे घटना स्थल में जान बचाकर भाग रहे मृतक के चालक संदीप का पीछा कर कई राउंड गोलियां चलाई गईं थीं।
जिला सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने बताया कि बीजाडांडी पुलिस के व्दारा जांच उपरांत चलान न्यायालय में पेश किया गया था अपर सत्र न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते आज दस में सात आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड लगाया है।
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