एक करोड़ से अधिक गबन के मामले में दस वर्ष की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश ने नर्मदा ग्रामीण बैंक में एक करोड़ 29 लाख 605 रूपए के गबन करने वाले कैशियर संजय उपाध्याय को दस वर्ष की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है जबकि अन्य चार आरोपीयों को बरी कर दिया है। वर्ष 2011 में उक्त प्रकरण ने मंडला जिले में सनसनी मचा दी थी जिसमें बैंक के खाताधारकों के खातों से उनकी जमा पूंजी गायब हो गई थी।

सतपुड़ा ग्रामीण बैंक बवलिया में हुआ था गबन

वर्ष 2011 में बवलिया में नर्मदा ग्रामीण बैंक के खाताधारकों ने जमकर हंगामा मचाया था कि उनके खातों से राशी गायब हो गई है उसके बाद बवलिया शाखा के भूपेन्द्र कुमार सहित 78 खाताधारकों ने लिखित शिकायत क्षैत्रिय प्रबधक मंडला में किया था इन खाताधारकों के खातों से 1करोड 26 लाख के लगभग की राशी निकाली गई थी

सहायक जिला लोक योजन अधिकारी उज्ज्वला उईके ने बताया कि प्रभावित खाताधारकों के खातों की जांच की गई जांच में और भी चौंकाने वाले तथ्य उभरकर सामने कि बैंक के 78 खाताधारकों के अलावा भी 23 अन्य खाताधारकों के खातों से राशी निकाली गई है कुल 101 खाताधारकों के खातों से 1करोड 29लाख 605 रूपये निकाला जाना पाया गया जिसमें वाटर शेड, ग्राम पंचायत, के खाते भी थे

जिसके बाद पुलिस थाना में लिखित शिकायत की गई कैशियर संजय उपाध्याय सहित चार अन्य लोगों पर 420,409,467,468,471 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया जांच के उपरांत चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

अपर सत्र न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने मंगलवार को उक्त मामले में फैसला सुनाया जिसमें आरोपी संजय उपाध्याय को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा और पच्चीस हजार का अर्थ दण्ड लगाया वहीं चार अन्य आरोपीयों को मामले में बरी कर दिया है।

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