भाजपा विधायक की सदस्यता खत्म होगी, सिंधिया गुट के थे
मप्र हाईकोर्ट की #ग्वालियर बैंच का आदेश
प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को आज फिर एक तगड़ा झटका लगा जब अशोकनगर से विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर करने और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के साथ पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। साथ ही विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, कोर्ट ने 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने दिया है। जज्जी ने खुद को नट जाति का बताते हुए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया था। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले लड्डूराम कोरी ने हार के बाद हाई कोर्ट में वर्ष 2020 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका दायर की थी।
वर्ष 2018 में जज्जी ने कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव जीता था। 2020 में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जज्जी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2020 में ही उन्होंने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने।
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