नौकरी पर ठगी , 5 साल की सजा,

विद्युत मंडल अधिकारी बताकर करता था ठगी, न्यायालय ने पाया दोषी

खरगोन/ बेरोजगार युवकों से ठगने का मामला आय दिन सामने आता रहता है ऐसे ही एक मामले में खरगोन में पुलिस के हत्थे चढ़े व्यक्ति को न्यायालय ने सजा सुनाई है यहां पर एक व्यक्ति खुद को विद्युत वितरण कंपनी का अधिकारी बताकर युवाओं को नौकरी देने के नाम पर रुपए ऐंठने का काम कर रहा था इस शातिर बदमाश को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 5 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले के लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया की 01 मार्च 2018 से 28 अक्टूबर 2018 के बीच मनीष उर्फ सिद्धांत पिता मोहनलाल खांडे (27) निवासी नागमंदिर दामखेड़ा कॉलोनी थाना मेंनगाव के द्वारा स्वयं को मप्र प.क्षे.वि. वि. कंपनी लिमिटेड का अधिकारी बताकर मुबारिक खान, मोईन खान, तरुण, विजय एवं रोशन से नौकरी लगाने के नाम पर धोखे से रुपए ऐंठने के बाद छल कर कूटरचित नियुक्ती पत्र दे दिए थे। न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने अभियुक्त मनीष को दोषी मानकर अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराया है। अभियुक्त मनीष को धारा 420 में 3वर्ष सश्रम कारावास एवं 80 हजार रुपए का अर्थ दंड, धारा 467 में 5वर्ष एवं शेष के लिए 3वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1.000 रुपए का अर्थ दंड, धारा 468 में 3वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थ दंड, धारा 471 भादस में 3वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थ दंड का दंडादेश पारित कर अभियुक्त को तत्काल जेल भिजवाया गया।

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