तिहरे आजीवन करावास की सजा , चमेली सैनी मामले में आया फैसला

महिला के घर में घुसकर तीन वारदात करने पर आया एडीजे कोर्ट का फैसला

दमोह /बहुचर्चित चमेली सैनी हत्याकांड मामले में फैसला आ गया है हटा अपर सत्र न्यायालय ने हत्या एवं लूट मामले में एक आरोपी को तिहरा आजीवन करावास की सजा सुनाई है सनसनीखेज इस घटना के पांच वर्ष के बाद फैसला आया है दरअसल 6/7 जुलाई 2017 की मध्य रात में आरोपी बहादुर राय अपराध करने के नियत से मृतिका चमेली बाई के घर में घुसा था लूट करते समय चमेली बाई की नींद खुली उसने आरोपी से छीना झपटी करने लगी जिससे वह नीचे गिर गई ,इसी बीच पानी मांगने के लिए चमेली बाई की मां वंहा पहुंची तो देखा कि आरोपी चमेली की गर्दन में पैर रख दबा रहा है और अलमारी के कपड़े उसके ऊपर डाल रहा है , आरोपी ने जैसे ही चमेली की मां जानकी बाई को देखा उसके ऊपर भी हमला कर दिया उसके बाद जानकी बाई को मरा समझ घर में रखे जेवर मोबाइल रख घर में आग लगा कर चला गया जिससे मृतिका का शरीर और घर का हिस्सा जल गया जिसकी शिकायत मृतिका का बेटा शेलेष ने हटा थाने में किया था जांच के बाद हटा पुलिस ने धारा 302,201,436,392,460 के तहत मामला एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत किया जिसका फैसला आज एडीजे श्री के.के.मिश्रा ने दोषी पाते हुए सुनाया है

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