9 साल की मासूम से रेप कर हत्या करने वाले फूफा को मृत्यु दण्ड की सजा

नौ साल की मासूम बच्ची से मुंह काला कर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय व्दितीय ने आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है पूरा मामला नर्मदापुरम जिले का है यहां के केसला ब्लाक में दिल दहलाने वाली इस घटना में पुलिस ने मासूम बच्ची के फूफा को आरोपी बनाया था

जानकारी के अनुसार घटना 18 नवंबर 2022 को नौ वर्षीय बच्ची के फूफा जिसकी उम्र भी 22 वर्ष थी चाकलेट के बहाने जंगल ले गया था उस वक्त घर में बच्ची के परिजन नहीं थे जंगल में मुंह काला किया और गला दबा कर हत्या कर शव को जंगल में फैक दिया था उसके बाद घर आ गया शाम को जब मासूम बच्ची के घर वाले घर पहुंच कर देखें तो बच्ची नहीं मिली आरोपी से पूछा गया तो उसने अपने आप को अंजान बाता दिया

घर के लोग बच्ची की तलाश आसपास के घरों में भी किए लेकिन वो नहीं मिली दूसरे तरफ आरोपी फूफा ने उसके ऊपर शक न हो इसलिए 100 डायल को खुद ही फोन किया था मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि फूफा के साथ मासूम बच्ची को पडोसीयों ने ले जाते देखा था आरोपी पुलिस को लगातार घुमाता रहा लेकिन जब पुलिस ने शक्ती की तो पूरा गुनाह बयां कर दिया मामले की गंभीरता को देखते हुए चार थानों के थाना प्रभारी एसडीओपी सहित जिले के एसपी भी पहुंचे थे पांच घंटे तक पूरी पुलिस टीम जंगल में बच्ची का शव ढूंढने में लगी रही तब जाकर सफलता मिली

घटना के बाद पुलिस ने जैसे ही मासूम के फूफा को आरोपी बनाया उसके बाद मासूम की बुआ ने अपने पति के लिए फांसी की सजा देने की गुहार लगा दी थी वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तेजी से मामले में छानबीन कर साक्ष्य जुटाए घटना 18 नवंबर को हुआ था और तीस नवंबर को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था 15दिन के अंदर कोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू कर दिया गया था आज व्दितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जाडिया की कोर्ट ने तीन माह बाद उक्त मामले में आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है है और छब्बीस हजार रूपए का अर्थ दण्ड भी लगाया है

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