Mandla news – गुरुवार को मोबाइल मांगने पर हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने गांव माढोगढ का है। जंहा 22/2/21 को आरोपी कैलाश उर्फ मंगेश बरकडे पिता सुंदरलाल बरकडे उम्र 23 वर्ष ग्राम माढोगढ के पास मृतक नागेन्द्र बरकडे अपने गांव कोबरी खुर्द से अपना गुमा हुआ मोबाइल लेने पहुंचा था। आरोपी और मृतक के बीच मोबाइल को लेकर बहसबाजी हुई उसके बाद मारपीट हुई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्जवला उइके ने बताया कि दोनों के बीच विवाद के बाद मृतक के साथ विवाद की जानकारी मौके पर मौजूद बैसाखू लाल ने फोन पर उसके भाई चेतराम बरकडे को दी मौके पर पहुंचने के बाद चेतराम ने देखा कि मृतक गंभीर रूप से घायल है उसके सिर पर चोट है।
mandla news: 23 वर्षीय युवक को आजीवन कारावास
मौके पर पहुंचे भाई को मृतक ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल मांगने पर आरोपी ने डंडे से सिर पर दो तीन वार किया है। गंभीर रूप से घायल नागेन्द्र को नजदीकी बीजाडांडी अस्पताल पहुंचाया गया जहां 23/2/21 को इलाज के दौरान मौत हो गई। चेतराम की रिपोर्ट पर टिकरिया पुलिस ने मृग कायम कर पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट को न्यायलय में पेश किया।
विचरण के दौरान आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने आरोपी कैलाश उर्फ मंगेश बरकडे पिता सुंदरलाल बरकडे उम्र 23 वर्ष ग्राम माढोगढ को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
यह भी पढ़ें करिश्माई पेड़
Aditya Kinkar Pandey is a Since completing his formal education in journalism in 2008, he has built for delivering in-depth and accurate news coverage. With a passion for uncovering the truth, Aditya has become bring clarity and insight to complex stories. work continues to investigative journalism.