हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है लगभग पांच वर्ष पहले आरोपी को गांव के ही एक व्यक्ति के हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था सुनवाई पूरी होने के बाद आज माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा दिया है।

यह है मामला

पूरा मामला मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हीरापुर का है यहां पर रहने वाला संतोष दास उम्र 30 वर्ष रात दस बजे के करीब घर में बिना बताए कहीं चला गया परिजनों ने आस पड़ोस और रिस्तेदारो में जानकारी लेने के बाद जब नहीं मिला तो निवास थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके जांच में लगी पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि गुम इंसान का शव बडझर हार नर्मदा नदी में पीपल घाट में जामुन की झाड़ियों में फंसा मिला है

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक के परिजनों के बयान लेने के बाद निवास पुलिस ने परमलाल धुर्वे और तीन अन्य को अभियुक्त बनाया पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक आरोपी की बेटी से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े जलाया था जिसकी जानकारी लगते ही आरोपी ने मृतक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर उसके नाक कान काटे थे जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई थी उसके बाद शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया था।

निवास पुलिस ने विवेचना पूरी कर चालान अपर सत्र न्यायालय में किया न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढियां ने तीन आरोपीयों को दोषमुक्त करते हुए मुख्य आरोपी परमलाल को धारा 302की पैरवी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार का अर्थ दंड लगाया है मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उइके व्दारा की गई थी।

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