mandla news मंडला के निवास अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की लाठी से मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई। मामला निवास थाना क्षेत्र अंतर्गत 2020 का है।
जिला अभियोजन अधिकारी मंडला व्दारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल 2020 को सूचनाकर्ता ने निवास पुलिस को घटना की जानकारी दी। जिस पर पुलिस व्दारा आरोपी बलसिंह मरावी कैरीवाह ददराटोला से दूसरे दिन पूछताछ शुरू किया। पुलिस को पूछताछ से पता चला कि आरोपी और उसकी पत्नी (मृतिका) एक साथ महुआ बिनने गए थे वहां से लौटने के बाद खाना बनाने और खाना परोसने को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई।
दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पत्नी पर लाठी से हमला कर दिया चीख सुनकर मृतिका की देवरानी और पडोसीयों ने बीच बचाव कर जैसे तैसे मामला शांत कराया। पडोसीयो के जाने के बाद आरोपी ने फिर हमला किया जिससे पत्नी की मौत हो गई। पुलिस को आरोपी के निशानदेही पर रक्तरंजित कपड़े लाठी और अन्य सामग्री घटना स्थल से मिली जिनको लैब जांच हेतु भेजा गया था रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना किया और न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 302भादवि में आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार का अर्थ दंड लगाया है।
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