मंडला में हत्यारे पति को आजीवन कारावास

मामूली झगड़े पर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना मंडला के निवास थाना क्षेत्र के खुदरी ग्राम में 2022 में हुई थी।

Mandla मीडिया प्रभारी अभियोजन व्दारा दी जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल 22 को डायल 100 को खुदरी ग्राम में पति और पत्नी के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर महिला मृत अवस्था में घर के कमरे में मिली थी। सिर पर गंभीर चोट के कारण खून बह रहा था।

पुलिस व्दारा की गई जांच में पता चला कि मृतिका नेम बाई सैयाम और आरोपी पति धरम सैयाम के बीच हो रहे विवाद को मृतिका की सास ने रोका था और दोनों को शांत करा कर कमरे में भेज दिया था। कुछ देर बाद मृतिका की चीखने की आवाज सुनकर देवरानी कमरे में पहुंची थी।

जंहा पर मृतिका खून से लथपथ हालत में दिखी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है।

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