Mandla बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं थिनर नाबालिग को दिए तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Mandla कलेक्टर ने जिले में कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं थिनर जैसे नशे में प्रयोग वाले वस्तुओं का नाबालिगों को विक्रय किया जाना प्रतिबंधित कर दिया है। मीडिया में लगातार नाबालिग बच्चों के व्दारा इन नशीली वस्तु के उपयोग करने की खबरें आती रही है। 

कम उम्र के बच्चों द्वारा अज्ञानतावश उक्त उपयोग की वस्तुओं का नशे रूप में उपयोग किया जाना एक आम समस्या बनती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में हो रहा है।  साथ ही कम उम्र के बच्चों को उक्त नशे का आदी बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किए जाने की पूर्ण संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने इन वस्तुओं को कम उम्र के बच्चों को बैचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

Mandla में प्रतिबंधित वस्तु

 जनसंपर्क विभाग मंडला के अनुसार जारी आदेश में जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विकय नहीं करेगा। कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम जैसे उत्पाद/सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। कोई भी दुकानदार थिनर (सामान्यतः रंगों के साथ उपयोग किए जाने वाला उत्पाद) सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी

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