मंडला जिले में हुए मनेरी हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई है पांच वर्ष पहले छ लोगों की हत्या की जघन्य घटना के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपी ने हमला किया था।
मनेरी हत्याकांड – मीडिया प्रभारी अभियोजन मंडला व्दारा जानकारी दी गई 15 जुलाई 2020 को बीजाडांडी थाना प्रभारी सुदर्शन टोप्पो जो जिला मुख्यालय से लौट रहे थे उन्हें मनेरी में कुल्हाड़ी और तलवार से छः लोगों की हत्या की जानकारी लगी थी। मनेरी गांव पहुंचने के बाद एसडीओपी निवास के निर्देश पर, निवास और टिकरिया थाना प्रभारीयो के साथ सुदर्शन टोप्पो भी आरोपी की तलाश में लगे हुए थे। तलाशी के दौरान आरोपी हरी सोनी अपने घर के बगल में छिपने का प्रयास करते दिखा। थाना प्रभारी बीजाडांडी ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े आरोपी ने कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला किया था जिसके जवाब में थाना प्रभारी सुदर्शन टोप्पो ने आरोपी के पैर में गोली मारी जिसके बाद पुलिस स्टाप के सहयोग से आरोपी को पकड़ा गया था।
बीजाडांडी थाना में उक्त घटना की रपट दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचरण करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी हरी उर्फ हरीश को धारा 307 भादंवि में दोषी पाया जिस पर आरोपी को दस वर्ष की सजा और दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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