mandla नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय निवास ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार 10 फरवरी 2025 को 16 वर्ष 2 माह की नाबालिग स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों व्दारा पता करने पर स्कूल से जानकारी मिली कि वह दोपहर करीब 2 बजे पेट में दर्द होने की बात कहकर स्कूल से चली गई थी। तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर 11 फरवरी को थाना निवास में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उईके ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान 6 मई 2025 को पीड़िता को दस्तयाब किया। जांच में आरोपी शिवम कुमार कांड्रा (27), निवासी ग्राम भीखमपुर, थाना निवास द्वारा उसे भीखमपुर से कुंडम, जबलपुर होते हुए नोएडा-दिल्ली ले जाने की बात सामने आई। पीड़िता के कथनों के आधार पर प्रकरण में संबंधित धाराओं का इजाफा किया गया और जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस तरह कुल 7 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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