जादू टोना और हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मंडला में जादू टोना के कारण उपजे विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है।

मीडिया प्रभारी अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला मनेरी चौकी अंतर्गत आने वाले कोहानी गांव का है। मृतक लम्बूसिंह अपने घर जा रहा था अपनी भाभी भगुतिया बाई को कटहल देने के लिए, रास्ते में आरोपी जोरावर यादव ने रोक कर पूछा कि तुम मुझ पर जादू टोना करने का आरोप (शक) क्यों लगाते हो दोनों के बहस के दौरान आरोपी ने अपने पास रखें डंडे से पहले कमर में वार किया जिससे मृतक गिर पड़ा उसके बाद लगातार उसके सिर पर वार किया गया। पूरे वारदात को मृतक की भाभी देख रही थी उनके व्दारा चिल्लाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। नजदीकि मनेरी चौकी में घटना की जानकारी दी गई एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप घायल लम्बूसिंह को निवास अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

मनेरी चौकी थाना बीजाडांडी पुलिस ने मृग कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। एक वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है मामले में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उइके ने किया।

एकलव्य स्कूल प्राचार्य निलंबित

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