मंडला जिला प्रशासन ने आदिवासी कन्या सीनियर छात्रावास बरबटी में पदस्थ छात्रावास की प्रभारी अधीक्षिका तथा एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई छात्रा के साथ छेड़छाड़ तथा कर्तव्यों में लापरवाही के कारण की गई है।
जनसंपर्क विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार छात्रा से छेड़छाड़, छात्राओं की उचित देखभाल न करना, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा कारण बताओ नोटिस का 24 घण्टे में प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करना दण्डनीय कृत्य माना गया है।
छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर जिला जेल भेजा गया है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से माध्यमिक शिक्षक मनोज चक्रवर्ती को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मवई निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक (प्रभारी अधीक्षिका) श्रीमती तारा बरकड़े को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता बरतने, कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद व समाधानकारक न होने के कारण तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहगांव निर्धारित किया गया है।

Aditya Kinkar Pandey is a Since completing his formal education in journalism in 2008, he has built for delivering in-depth and accurate news coverage. With a passion for uncovering the truth, Aditya has become bring clarity and insight to complex stories. work continues to investigative journalism.