गला घोंटकर मारने के प्रयास मामले में सात वर्ष की सजा

मंडला जिला के निवास एडीजे कोर्ट ने बुधवार को हत्या के प्रयास मामले में एक आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई है जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अभी तक फरार है।

जानकारी के अनुसार पूरा मामला बीजाडांडी थाना क्षेत्र अन्तर्गत पौड़ी रैयत का है। दिनांक 15/9/19 को राय सिंह घर पर परिजन के साथ दोपहर में आराम कर रहे थे तभी आरोपी सुरेन्द्र और गोलू घर के आंगन पर आकर गाली गलौच करने लगे जब रायसिंह बाहर आया तो उसके साथ दोनों आरोपी मारपीट करते हुए जीआई तार से गला लौटने की कोशिश करने लगे। प्रार्थिया कृष्णा बाई ने घटना की सूचना बीजाडांडी पुलिस को दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल रायसिंह को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कर इलाज कराया और दोनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने आरोपी सुरेन्द्र कुसराम को दोषी पाते हुए धारा 307 भादवि में सात वर्ष की सजा और पांच हजार का अर्थ दंड लगाया है। जबकि दूसरे आरोपी गोलू को फरार घोषित किया गया है।

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