हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

सोमवार को निवास अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटनास्थल में शराब के नशे में पाए जाने के बाद मृतिका के भाइयों ने पुलिस को सूचना देकर मामला दर्ज कराया था। 

मीडिया प्रभारी अभियोजन के व्दारा जानकारी दी गई कि मामला मंडला के बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया के नदियाटोला का था। 22 दिसंबर 2022 को आरोपी सुम्मत सिंह उरैती के पड़ोसी ने मृतिका के भाई ( फरियादी) को फोन में तबियत खराब होने की सूचना दिया साथ ही  एबूलेंस को पहुंचाने की बात कही थी। फरियादी जब बहन के घर पहुंचा तब आरोपी शराब के नशे में धुत था वहीं जानकारी लगी कि आरोपी लगातार मारपीट करता था। उसने रस्सी के जरिए गला घोट कर मारा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिस पर मामला कायम कर जांच की गई। पुलिस ने जांच उपरांत मामला अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

न्यायालय में आए साक्ष्यों पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। 

यह भी पढ़ें छात्रों का प्रदर्शन

Leave a Comment

error: Content is protected !!